Section 11(2) · Video explainer

Where The Sharing List Stops

It does not cover sharing with an authorised body for prevention/detection/investigation of offences, on a written request

हिंदी में देखें (Watch in Hindi)

सारांश

इस सूची में एक छेद है।

यह उस साझाकरण को नहीं ढकता जो अपराध की रोकथाम, पहचान या जाँच के लिए, लिखित अनुरोध पर, किसी अधिकृत निकाय से हुआ हो।

पूरा ट्रांसक्रिप्ट

इस सूची में एक छेद है।

धारा 11(2) वही अपवाद है।

किसी और डेटा फ़िड्यूशरी को

जो कानूनन उसे लेने को अधिकृत है।

रुकिए। कोई भी ऐसा शेयरिंग?

नहीं। सिर्फ़ लिखित अनुरोध पर।

अपराध की रोकथाम, पहचान, जाँच

या साइबर घटनाओं के लिए,

या अभियोजन या दंड के लिए।

सार फिर भी मिलेगा। सूची यहीं रुकेगी।

s.11(2) — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियम, 2025
13 मई 2027 से लागू

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