Guardians Of Adults
r.11: the guardian must be appointed by a court, a designated authority (RPwD Act s.15) or a local level committee (National Trust Act s.13)
Read the full guide: Rule 11 — DPDP Act compliance guide
हिंदी में देखें (Watch in Hindi)
सारांश
अभिभावक नियुक्त हो, माना न जाए।
नियम 11: संरक्षक की नियुक्ति न्यायालय, किसी नामित प्राधिकारी (RPwD अधिनियम, धारा 15) या स्थानीय स्तर समिति (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, धारा 13) द्वारा होनी चाहिए।
पूरा ट्रांसक्रिप्ट
अभिभावक नियुक्त हो, माना न जाए।
नियम 11 दिव्यांगजन के लिए है।
फ़िड्यूशरी को जाँचना है
कि अभिभावक कानून से नियुक्त है।
रुकिए। नियुक्त किसके द्वारा?
अदालत, नामित प्राधिकारी,
या स्थानीय स्तर समिति।
प्राधिकारी धारा 15 के तहत
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016।
जाँच नियुक्ति पर ही होती है।
r.11 — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और नियम, 2025
13 मई 2027 से लागू